गुजरात: 384 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्ती मामले में 6 पाकिस्तानियों को 20 साल की जेल

गुजरात के भुज की एक विशेष अदालत ने 384.68 करोड़ रुपये की हेरोइन तस्करी के मामले में छह पाकिस्तानी नागरिकों को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह मामला 20 दिसंबर 2021 का है, जब गुजरात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए समुद्र में एक बड़ी कार्रवाई की थी।

सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने जखाऊ तट से करीब 35 नॉटिकल मील दूर एक संदिग्ध नाव को रोका। तलाशी के दौरान नाव से पांच बड़े बैगों में छिपाकर रखी गई 76.936 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। नाव में सवार सभी छह लोग पाकिस्तान के कराची के रहने वाले थे, जिन्हें मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

ATS ने की जांच

इस मामले की जांच एटीएस के पुलिस सब-इंस्पेक्टर आरआर राठौर ने की थी, जो पुलिस इंस्पेक्टर एमसी नायक की शिकायत पर शुरू हुई थी। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।

भुज की छठी अतिरिक्त सत्र और विशेष एनडीपीएस अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन पक्ष ने 203 दस्तावेजी सबूत पेश किए और 13 अहम गवाहों के बयान दर्ज कराए। मामले में बहस मुख्य जिला लोक अभियोजक ने की।

अदालत का फैसला

सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने छहों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई और साथ ही 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

दोषी ठहराए गए लोगों में मोहम्मद इमरान मोहम्मद तारिक वाघेर (31), दानिश मोहम्मद हुसैन कच्छी वाघेर (24), सागर मोहम्मद कच्छी वाघेर (23), इस्माइल इब्राहिम बदाला (75), मोहम्मद साजिद मोहम्मद हुसैन याकुबला कुंगरा (24) और अशफाक मोहम्मद इशाक वाघेर (26) शामिल हैं।

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